प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY)2019-2020 [ pradhan mantri avas yojna 2019-2020 in hindi ]


                      प्रधानमंत्री आवास योजना  2019-2020[ Pradhan Mantri Avas Yojna]

             प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता तह फिर उसका नाम बदल कर  प्रधान मंत्री आवास योजना  रख  दिया गया 2016  में.इस योजना का उदेश  ये था के गरीब या बेघर लोगो को फिनकालय मदद करना या फिर उन्हें पक्के माकन बना कर देना.

दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक लाभूता सकते है. 





इस PMAY स्कीम के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से उपलब्ध डेटा के अनुसार की जाएगी और इसमें शामिल होंगे -

  •अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति.
  •गैर-SC/ST और BPL में आने वाले अल्पसंख्यक.
  •स्वतंत्र बंधुआ मजदूर.
  •अर्धसैनिक बलों के परिजन और विधवाएं तथा ऐक्शन में मारे गए व्यक्ति, पूर्व सैनिक, और रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल हैं.


             रियल स्टेट सेक्टर में खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PMAY की शुरुआत की, हाउसिंग डेवलपमेंट की इस लागत को केन्द्र और राज्य सरकार में निम्नलिखित तरीकों से शेयर किया जाएगा:

   •मैदानी क्षेत्रों के लिए 64:40.
   •उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10.

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो में लगभग 1 घर बना ने के परमिशन दी गयी है.



योजना का नाम                         - प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 
संबंधित विभाग                         -  ग्रामीण विकास मंत्रालय 
योजना आरंभ की तिथि             - वर्ष 2015 
ऑनलाइन आवेदन की तिथि     -Available Now 
योजना का प्रकार                     - Central Govt. Scheme 
आवेदन का प्रकार                   -ऑनलाइन 
लाभार्थी                                  - SECC-2011 Beneficiary 
उद्देश्य                                    - House For all 
आधिकारिक वेबसाइट            -https://pmayg.nic.in/ 


इस तरह  चयन किया जायेगा .


•इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन /निर्धारण SECC 2011 के आकड़े में आवास आभाव को दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा मान्यीकरण किया जायेगा ।

•पीएम ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2020 के तहत उन लाभार्थियों का चयन बीपीएल सूची के स्थान पर SECC 2011 आकड़ो के अनुसार बेघर परिवार या एक या 2 कच्चे दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वालो का किया जायेगा ।

•पात्र लाभार्थियों में से सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति , अल्पसंख्यक और अन्य जैसे प्रत्येक श्रेणी के बेघर  परिवारों और  एक या 2 कच्चे कमरों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी ।

•इस योजना के तहत अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जाति ,अल्पसंख्यक और ने ऐसी प्रत्येक श्रेणी के परिवारों के 1 या 2 कमरों से अधिक कमरों के मकान वालो को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ।


किस को मिलेगा इसका लाभ


•आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
• महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की)
• मध्यम आय वर्ग 1
• मध्यम आय वर्ग 2
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
• कम आय वाले लोग
•एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी.
•कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है








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